आरबीआई ने कहा कि यह 2 मार्च 2022 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी होगा। इसके अलावा, कमिशनर फॉर कॉपरेशन एंड रेजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र ने भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
डिपॉजिटर्स को भुगतान करने में असमर्थ होगा बैंक
आरबीआई ने कहा कि बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
आरबीआई ने कहा कि बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
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