दिल्ली। वित्तीय वर्ष इस सप्ताह समाप्त होने वाला है और ऐसे कई टैक्स-संबंधी कार्य हैं, जिन्हें किसी भी परिणाम से बचने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। अन्य बातों के अलावा, 31 मार्च, 2022 से पहले अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो यह निष्क्रिय हो जाएगा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, 31 मार्च के बाद पैन-आधार को जोड़ने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगेगा। जिसके अनुसार, तीन महीने के लिए 500 रुपये पेनल्टी भर 31 मार्च के बाद आधार और पैन को लिंक कर सकेंगे। इसके बाद उसके बाद करने पर 1000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा, एक अमान्य पैन प्रदान करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगेगा।
अपने पैन को आधार से जोड़ने के ये सबसे आसान दो तरीके हैं
1: आयकर पोर्टल पर अपने पैन को आधार से तुरंत लिंक करने के लिए यहां क्लिक करें।
2: आधार के साथ अपने पंजीकृत नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें।
2: आधार के साथ अपने पंजीकृत नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें।
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