आज से बदल गए ये नियम, अब आम आदमी पर पड़ेगा इसका असर, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

दिल्ली। आज 1 अप्रैल है और आज से नए वित्तीय वर्ष 2022-23 (Financial Year 2022-23) की शुरुआत हो गई है। नए वित्तीय वर्ष के में कई पुराने नियम बदल गए हैं। जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने की संभावना हैं।

पैन-आधार लिंकिंग - अगर आपने 31 मार्च, 2022 तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं किया है तो आज से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा।

बैंक खातों का KYC - अगर आपने 31 मार्च तक बैंक खाते का केवाईसी पूरा नहीं किया तो आज से आपका खाता बंद हो सकता है।

पीएम किसान में KYC करें अपडेट - पीएम किसान के लिए 31 मार्च तक योग्य किसानों को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों से अपने KYC को अपडेट करना जरूरी था। पीएम किसान वेबसाइट के मुताबिक 'ईकेवाईसी पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य है।

PF खाते पर टैक्‍स - वित्त विभाग आज यानी 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ खाते को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा। खबरों के मुताबिक, EPF खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्‍स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है।

PPF अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना - यदि आप अपने नाम पर या अपने बच्चों या जीवनसाथी के नाम पर पीपीएफ खाता खोल रखा है, तो आपको हर साल अपने खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं। ऐेसे में अगर आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये नहीं जमा कराए हैं तो आपका खाता को निष्क्रिय हो सकता है।

पोस्ट ऑफिस के नियम - आज से पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम और टर्म डिपॉजिट काउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते।

एक्सिस बैंक और PNB के नियमों में बदलाव - आज से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदल गया है। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया है। हीं 1 अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक PPS को लागू करने जा रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख और उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

GST का आसान नियम - केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने माल और सेवा कर (GST) के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी आज से लागू हो गया है।

बढ़ सकती है दवाओं की कीमतें - खबरों के मुताबिक आज से बुखार, इन्फेक्शन, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं महंगी हो सकती है।

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